चंडीगढ़. पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी आयोग ने घरेलू बिजली उपोक्ताओं को 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक प्रति यूनिट छूट को मंजूरी दी है। 300 से 500 यूनिट के उपभोक्ताओं के बिजली दर 7.20 पैसे प्रति यूनिट की दर ही लागू होगी, जबकि 500 से ज्यादा यूनिट के बिजली उपभोक्ताओं को 7.41 रुपए प्रति यूनिट की बजाय 7.20 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा। जिससे सूबे के 69 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल कम आएंगे। सूबे के उपभोक्ताओं को इस फैसले से 354. 82 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा। नया बिजली टेरिफ 1 जून से मार्च 2021 तक रहेगा।
आयोग ने छोटे दुकानदारों और मध्यम और दूसरे उद्योगों के स्थाई टेरिफ में भी कोई बढ़ोतरी नहीं गई है। वहीं सोमवार से ही शराब पर विशेष कोविड सेस लागू कर दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नए फैसले के तहत शराब की कीमत 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बढ़ा दी गई है। कीमत में यह बढ़ोतरी छोटी-बड़ी बोतल और ब्रांड के हिसाब से होगी। सरकार को इस फैसले से 145 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। करोना वायरस के चलते पंजाब सरकार को चालू वित्त वर्ष में 26 हजार करोड़ का कम राजस्व मिला है।