राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा लेकिन स्टाई फंड के लिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार देना होगा। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा द्वारा आधार अनिवार्य न रखे जाने का निर्णय लिया गया है और जिला शिक्षा अधिकारियों व अन्य संबंधित को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में दाखिला के लिए आधार कार्ड की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी और बिना आधार कार्ड के ही अब प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अभिभावक विद्यार्थियों के दाखिले करा सकेंगे जबकि पहले आधार कार्ड न होने के कारण अभिभावकों को बच्चों के दाखिले कराने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे।
प्रवेश के लिए बेशक आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है लेकिन किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ व छात्रवृत्ति के लिए बैंक में खाता खुलवाने को आधार जरूरी होगा और बिना आधार के खाते नहीं खुलेंगे। विभागीय जानकारी अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत 6-14 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है।
जिसे देखते हुए आधार की अनिवार्यता अब खत्म की गई है। अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बच्चे को आधार नम्बर के बिना भी स्कूल में आवेदन के आधार पर दाखिला दिया जा सकेगा।
छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाते में जरूरी है आधार : चौहान
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि आधार के बिना बच्चे का दाखिला तो दिया जा सकेगा लेकिन स्टाईफंड व किसी भी प्रकार का लाभ लेेने के लिए बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना आधार नंबर के बैंक में कोई भी राशि सरकारी कोष से नहीं डलती और सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चों को किसी न किसी प्रकार का स्टाईफंड व अन्य लाभ मिलता है।