जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने आज गुरुग्राम स्थित पी आर केन्द्र में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रदत्त अधिकारों से उपभोक्ताओं को अवगत करवाने तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए विश्वभर में मनाया जाता है।
इस अवसर पर उपस्थित सभी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया जैसे कि शर्ते व नियम का क्या अर्थ है, वस्तुओं को खरीदनें से पहले एमआरपी की जांच करना, वस्तुओं की गुणवत्ता चिन्ह की जांच, वांरटी और गारंटी की जांच, नाम और बिल की जांच आदि। जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभेक्ता मामलों की नियंत्रक मोनिका मलिक ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र, हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु टोल फ्री नम्बर 18001802087 एवं 1967 जारी किया हुआ है जिस पर उपभोक्ता सम्पर्क कर समस्या के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।
इस अवसर पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, प्रेमपूर्ण सिंह, इन्द्र कुमार, अंकुर कुमार और दिलबाग सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।