जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की निषेध आज्ञा लागू कर दी है।
उपरोक्त आदेशों की उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।