एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर मनोज परिदा ने वीरवार को निर्देश जारी किए हैं। जिनमें पुलिस को निर्देश दिए गए हैं वे सख्ती से इसको इंप्लीमेंट करें और जो इन निर्देशों का उल्लघंन करता है तो उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए।
हांलाकि मास्क को अनिवार्य किए जाने को लेकर दो दिन पहले ही निर्देश हो गए थे लेकिन अब इसमें सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इन निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क बहुत जरूरी है और कुछ स्टडी जो इस पर हुई है उसमें भी यही बात सामने आई है कि मास्क या कपड़े को ढक कर ही लोग बाहर निकलते हैं तो संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
इसके चलते अब किसी भी जरूरी सर्विस से आप जुड़े हुए हैं, राशन लेने के लिए जा रहे हैं, दवा लाने के लिए जा रहे हैं या सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं तो भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 22 के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं।
अगर नहीं पहनते तो ये सजा
निर्देशों का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत आप पर कार्रवाई होगी जिसमें पहले ओफेंस में एक महीने और दूसरी बार वायलेशन पर 6 महीनों की सजा का प्रवाधान है।
निर्देशों में ये
1. आप किसी भी कारण से बाहर निकलें हैं, हाॅस्पिटल जा रहे हैं या फिर किसी भी काम के लिए थ्री लेयर मास्क या फिर कपड़े का बना मास्क पहनना जरूरी है।
2. कोई गाड़ी में बाहर जा रहा है वो चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी गाड़ी उनको भी मास्क पहनना जरूरी है।
3. किसी भी आॅफिस, साइट या एजेंसी में काम कर रहे प्रत्येक इंप्लाइ के लिए मास्क पहनना जरूरी है।
4. कोई व्यक्ति या आॅफिसर्स बिना मास्क लगाए किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे या गेदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकते।
5. ये मास्क या तो कैमिस्ट के पास से लोग खरीद सकते हैं या फिर घरों में कपड़े से बनाए गए मास्क जिनको धो सकते हैं उनको पहना जा सकता है।