पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा की अदालतों में नॉन अर्जेंट केस दाखिल करने की छूट दे दी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अब तक जिला अदालतें बेहद जरूरी केसों पर ही सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने इस संबंध में फैसला लेते हुए संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नॉन अर्जेंट केस फाइल करने की छूट देने को कहा। हाईकोर्ट ने साथ ही कहा गया कि इस दौरान यह ध्यान रखा जाए कि अदालतों में भीड़ की स्थिति न हो और सभी जरूरी एहतियात बरतें जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अदालतों में कम से कम लोग ही मौजूद रहें। केस दाखिल करने वाले काउंटर्स पर भी किसी तरह की कोई भीड़ न रहे।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामकाज तय करेंगे
हाईकोर्ट ने नॉन अर्जेंट केस दाखिल करने का काम चरणबद्ध ढंग से या नियमित रूप से करने का काम संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर छोड़ दिया है। इसमें जरूरत के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को यह भी छूट दी गई है कि वे मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन केसों को दाखिल करने पर रोक भी लगा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित अदालत किस जोन में है। रेड, ऑरेंज या ग्रीन अथवा कटोंनमेंट जोन के मुताबिक काम तय किया जा सकेगा।