ऑनलाइन मार्केट के दौर में दवाओं की घर बैठे खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक जारी रहेगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइफ फार्मेसी द्वारा दवाओं व नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर बैन को हटाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी. केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा, ‘सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने हैं, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं.’
केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है. सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित बताया कि खंडपीठ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है. दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं.