झज्जर, समाचार क्यारी, संजय शर्मा/रवि कुमार:-
जिलाधीश सोनल गोयल ने दंड प्रक्रिया अधिनियम १९७३ की धारा १४४ लगाते हुए पूरे जिला में सिंथैटिक प्लास्टिक मैटिरियल से बनी हुई चाइना डोरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश पूरे जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।
जारी आदेशो में चाइना डोरी की स्टोरेज करने, बेचने व खरीददारी करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये कहीं ना कही मानव जीवन के लिए खतरनाक है। जिलाधीश ने सभी ट्रैडर्स, आम जनता व जिला में चाइना डोरी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस व्यवसाय से नहीं जुड़ने की हिदायत दी है। इन आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।