सीबीआई के विशेष निदेशक रहे राकेश अस्थाना के मामले में सह-आरोपी व बिचौलिया मनोज प्रसाद ने सोमवार को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में जांच की अनुमति मांगी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम दीपक सेहरावत के समक्ष आवेदन देे कर शिकायतकर्ता हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना के आवाज के नमूने लेने की भी अनुमति मांगी थी। वहीं इस मामले में आरोपी मनोज के भाई सोमेश व वकील सुनील मित्तल पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को तैयार हो गए। मनोज प्रसाद के वकील विकास पाहवा ने कहा कि पॉलीग्राफ जांच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है, इसलिए ऐसी जांच का निर्देश नहीं देना चाहिए।
क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए वकील ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालत ही कर सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि वह केवल पॉलीग्राफ जांच के लिए पक्षकारों की सहमति संबंधी बयान दर्ज कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।