एसिड पीड़ित को आजीवन मासिक पैंशन का लाभ-मुकुल कुमार

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पंचकूला  राजेश कुमार:-     हरियाणा सरकार द्वारा एसिड अटैक यानि तेजाबी हमले से पीड़ित को 8 हजार रूपये की मासिक पैशंन के रूप मेें सहायता दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित को आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है।
 उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि लड़ाई-झगड़ा, जानबूझकर या अन्य किसी कारण से महिला या लडक़ी पर किया गया एसिड अटैक उसे विकृत कर देता है। यदि एसिड सांस नली या फूड पाईप में चला जाए तो वह और घातक हो सकता है।
धन की कमी के अभाव में कई बार पीड़ित दम भी तोड़ देता है। अब सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित को आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि व्यक्तियों के अधिकार अक्षमता अधिनियम 2016 के तहत एक महिला या लडक़ी जिसके शरीर का कोई भाग एसिड अटैक से प्रभावित हो जाए, उसे एसिड अटैक पीड़ित माना गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई 2011 को या उसके बाद की पीड़ित इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। पीड़ित अटैक की तारीख से कम से कम 3 साल पहले हरियाणा निवाासी होना चाहिए। पीड़ित स्वयं आवेदन कर सकता है, यदि अयोग्य हो तो किसी दूसरे व्यक्ति से भी आवेदन करवा सकता है।
वित्तीय सहायता मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी, जो अक्षमता की प्रतिशतता पर आधारित है। अर्थात 40 से 50 प्रतिशत डिस्एबिलिटी या अक्षमता में दिव्यांग पेंशन का अढाई गुणा,
51 से 60 प्रतिशत अक्षमता में साढे 3 गुणा तथा 61 प्रतिशत या उससे ऊपर की अक्षमता में साढे 4 गुणा, मासिक दिव्यांग पेंशन दी जाती है।

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